सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व पार्षद संजीव त्रेहन व अशोक कुमार बरी
जालंधर कैंट (राहुल अग्रवाल) JMIC मैडम अर्पणा की अदालत ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने व सरकारी कार्य में रूकावट डालने के मामले में आरोप साबित न होने पर उस समय के जालंधर कैंट के पार्षद संजीव कुमार त्रेहन पुत्र तिलक राज त्रेहन निवासी वार्ड नम्बर-1 जालंधर कैंट तथा अशोक कुमार प्रधान बजरंग भवन पुत्र अमर नाथ निवासी मोहल्ला नम्बर 23, जालंधर कैंट को बरी किए जाने का आदेश दिया है।इस संबंधी जानकारी देते हुए एडवोकेट जतिन्द्र अरोड़ा ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ तिथि 27 जून, 2017 को थाना जालंधर कैंट में धारा 114, 188, 291, 505 व 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। एडवोकेट जतिन्द्र अरोड़ा ने बताया कि कैंटोनमैंट बोर्ड प्रापटी नंबर 16 से 19, बी-3 लैंड जोकि मोहल्ला नंबर 19 जालंधर कैंट में है, मोहन बीर लाल व पन्ना लाल के नाम पर है, जिसमें बजरंग भवन मंदिर बना है। जिसका प्रधान अशोक कुमार था, दूसरी मंज़िल प...
