Thursday, February 6
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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत, जेल से आएंगे बाहर

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दिल्ली (राहुल अग्रवाल): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। पर 2 जून को उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहा। फिलहाल केजरीवाल की जमानत को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। पर अभी लिखित आदेश का आना बाकी है जिसके बाद ही जमानत को लेकर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल को जमानत देने की बात कही थी। पर इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई थी।

जानें क्या-क्या हुआ था पिछली सुनवाई में

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी हैं। वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं।

हम केजरीवाल को जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था।

जमानत के विरोध में ED ने दी यह दलीलें

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने केजरीवाल की जमानत के विरोध में कहा कि कोर्ट का नजरिया क्या है? आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। देश में इस वक्त 5 हजार केस हैं जिनमें सांसद शामिल हैं। इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए?

अगर कोई किसान जिसका बुवाई का सीजन चल रहा है, वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है? जमानत पर रिहाई दी तो यह संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं कियाा था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया।

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