जालंधरः रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, सीपी ने जारी किए आदेश
जालंधर (राहुल अग्रवाल) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर, साइलेंस जोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों, जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का प्रयोग किया जा रहा हो, की सीमाओं पर आवाज की मात्रा को क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार ही रखने के आदेश दिए गए हैं।
आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक (सार्वजनिक आपातकालीन मामलों को छोड़कर) मैरिज पैलेसों एवं होटलों में ढोल या भोंपू, कोई भी आवाज करने वाला उपकरण, एम्पलीफायर, डी.ज...
