जालंधर (राहुल अग्रवाल) –जालंधर के DC हिमांशु अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21.04.2024 को भगवान महावीर जयंती के दिन जालंधर में सभी मांस और अंडे की दुकानों/रेहडियों की ब्रिकी पर रोक लगाई है। जैन समाज के गमणान्य लोगों का कहना है कि इस दिन मांस, मछली, शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए।