Saturday, February 15
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आज से नया कानून लागू ; सरकार द्वारा नाबालिग बच्चों द्वारा टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगी ।

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जालंधर (राहुल अग्रवाल) :-पंजाब सरकार ने यह कदम बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम या बंद करने के लिए यह कदम उठाया गया है । आज 1 जुलाई, 2024 दिन वीरवार से एक और नया कानून लागू हुआ, जिसके चलते आज से 18 साल से कम आयु के बच्चे टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर चलाते पुलिस नाके पर पकड़े जाते हैं तो उनका मौके पर चालान काट कर 25000 रुपए जुर्माना किया जाएगा, सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि पेरेंट्स द्वारा नाबालिग बच्चों को व्हीकल चलाने की मंजूरी देने पर पेरेंट्स को 3 साल की कैद होगी, साथ ही लाईसेंस भी 25 साल बाद बनेगा और पकड़े गए व्हीकल की एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगी ।

इसलिए, यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है और बिना किसी शिक्षार्थी लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199-ए के तहत दंडित किया जाएगा । अभिभावक को भी दंडित किया जाएगा । आज से तीन साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना सहित अभिभावक को भी दंडित किया जाएगा ।

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