जालंधर/फगवाड़ा:- पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत खजूरला के सरपंच अजय कुमार को धोखाधडी के गंभीर आरोप में सरपंच के पद से निलंबित कर दिया गया और लिखित रूप से आदेश दिया गया कि जिन बैंकों में सरपंच अजय कुमार के ग्राम पंचायत के साथ संयुक्त खाते हैं उन्हें सील कर दिया जाए।
प्राप्त जाकारी मुताबिक विभाग को अजय कुमार के खिलाफ गांव की 5 कनाल 13 मरले जमीन जो के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ती है,के तबादले में हेरा फेरी तथा शिकायतकर्ता मनीष उप्पल द्वारा दुकानों के निर्माण में कुल 7 लाख रुपयों के गबन की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसपर पड़ताल करने के बाद अजय कुमार दोषी पाया गया। इसके इलावा दुकानों की सिक्योरिटी तथा किराए लेने के लिए जाली रसीद बुक का इस्तेमाल कर सरपंच द्वारा अपनी ही पंचायत के फंड पर हाथ साफ किया जाता रहा और इसी कारण आरोप तय होने पर उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
इस मामले को लेकर फगवाड़ा मंडल के बीडीपीओ.राजेश चड्ढा से हमारी टीम ने जब उनके फगवाड़ा स्थित ऑफिस जाकर बात करनी चाही तो वे ऑफिस में नही थे और टेलीफोनिक उनसे संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उनके पास अभी तक कोई ऐसा आदेश नही आया है और वे मीटिंग से फ्री होकर इसकी पड़ताल करेंगे जबकि डायरेक्टर पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग,मोहाली द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2022 को निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए थे।
विभाग से जारी किए गए आदेश की कॉपी