डीसीपी ने पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए
जालंधर(राहुल अग्रवाल): डीसीपी अंकुर गुप्ता ने जनहित और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने जालंधर की सीमा के भीतर पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी लगाए हैं। कैमरे लगाना, बुलेट मोटर साइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी परिवर्तन कर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर प्रतिबंध, होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं रैनबसेरों आदि में किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र के बिना ठहराने पर प्रतिबंध। कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी भी कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने और नारे लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
डीसीपी अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले बाजारों जैसे पार्किंग क्षेत्रों में वाह...
